पेसा एक्ट से ग्राम सभाएं सशक्त बनेगी, मेगा जॉब फेयर 2022 आईटीआई रतलाम में रोजगार मेला 28 नवम्बर को, जिला स्तरीय जनसुनवाई में 84 आवेदनों पर निराकरण, कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया,

रतलाम,

22 नवंबर 2022,

कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा गत दिवस बैठक में अधिकारियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लागू किए गए मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 पेसा एक्ट की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि पेसा एक्ट से ग्राम सभाएं सशक्त बनेंगी। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह पेसा एक्ट का गंभीरता से अध्ययन करें, इसके प्रावधानों को समझते हुए मैदानी स्तर पर वास्तविक क्रियान्वयन में जुट जाएं। कलेक्टर ने अधिनियम के महत्वपूर्ण बिंदुओं से अधिकारियों को अवगत कराया। कलेक्टर सूर्यवंशी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि पेसा एक्ट का सघन प्रचार-प्रसार करें। आमजनों को, जनजाति बंधुओं को मुनादी, फ्लेक्स, बैनर, नुक्कड़ नाटक इत्यादि के माध्यम से पेसा एक्ट की सरल भाषा में जानकारी दें। स्थानीय बोली एवं भाषा का इस्तेमाल करने का प्रयास करें। घर-घर जाकर पेसा एक्ट के बारे में समझाएं। अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के आदिवासी विकासखंडों का सघन भ्रमण करते हुए पेसा एक्ट के बारे में ग्रामीणजनों से चर्चा करें, उनको जानकारी दें। बैठक में कलेक्टर ने पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभाओं के आयोजन की जानकारी दी। एक्ट के तहत गठित की जाने वाली विभिन्न समितियों की भी जानकारी दी गई। कलेक्टर सूर्यवंशी ने ग्रामीण विकास से जुडे सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि इस अधिनियम का गंभीरता से वाचन करें। अधिनियम को गहराई से समझे तथा अधिनियम का स्थानीय स्तर पर सकारात्मक मानसिकता के साथ क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अधिनियम के जनहितैषी प्रावधानों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही अपने स्तर पर अधिनियम को लागू करने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

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22 नवंबर 2022,

कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के निर्देशन में जिला प्रशासन एवं रोजगार कार्यालय द्वारा रोजगार मेले का आयोजन आगामी 28 नवम्बर को शासकीय आईटीआई रतलाम में किया जाएगा। मेले में लगभग 8 से 10 निजी क्षेत्र की कम्पनियों के प्रतिनिधियों द्वारा नियमित पदों पर भर्ती की जाएगी। जिला रोजगार अधिकारी यू.पी. अहिरवार ने बताया कि रोजगार मेले में कम्पनियों द्वारा सेल्स एक्जूक्टिव, सिक्योरिटी गार्ड, आपरेटर, एजेंट, टेकनिशियन, सेल्समेन, हेल्पर आदि पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता 5 वीं से स्नातक उत्तीर्ण 18 से 40 वर्ष आयु के उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। रोजगार मेले में सम्मिलित होने वाली कम्पनियों नवभारत फर्टिलाईजर लि. इंदौर, भारतीय जीवन बीमा निगम रतलाम, एयरटेल पैमेंट बैंक रतलाम, संजीरा रिक्रूटमेंट सर्विसेट प्रा.लि. पीथमपुर, टाईगर सिक्योरिटी रतलाम, अंज इंजीनियरिंग रतलाम, नीरज फूड्स रतलाम, पत्रिका रतलाम आदि सम्मिलित हैं। इच्छुक आवेदक जो निजी कम्पनियों में रोजगार चाहते हैं वे 28 नवम्बर को प्रातः 11.00 बजे से 4.00 बजे तक आईटीआई सैलाना रोड रतलाम पर अपने फोटो, शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, दो पासपोर्ट साईज फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति तथा बायोडाटा के साथ उपस्थित हो सकते हैं।

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22 नवंबर 2022,

जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। अपर कलेक्टर अभिषेक गेहलोत तथा सुश्री कृतिका भिमावद द्वारा जनसुनवाई की गई। इस दौरान 84 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए निराकरण के लिए संबंधित विभागों को दिशा निर्देशित किया गया। जनसुनवाई में तहसील रावटी के ग्राम मोरिया निवासी अरविन्द ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी की माताजी कचरीबाई भरिया का निधन कोरोना काल में हो गया था। उनकी माताजी के मुख्यमंत्री जनककल्याण (संबल योजना) का पंजीयन प्रमाण पत्र भी था। उनकी माताजी के निधन के बाद शासन की योजनानुसार 2 लाख रुपए का लाभ दिया जाना था परन्तु आज दिनांक तक उक्त योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। अतः उक्त योजनान्तर्गत दी जाने वाली सहायता राशि उपलब्ध कराई है। आवेदन सीईओ जनपद पंचायत को निराकरण के लिए प्रेषित किया गया है। ग्राम भैंसाडाबर निवासी गंगाबाई ने आवेदन में बताया कि हम प्रार्थीगण की ग्राम भैंसाडाबर में अहस्तांतरणीय भूमि थी जिसकी पावती हस्तांतरणीय भूमि में बदलकर विक्रय कर दी गई है। उक्त अहस्तांतरणीय भूमि में प्रार्थिया का नाम दर्ज था परन्तु उन्हें भूमि विक्रय की कोई जानकारी नहीं दी गई है। अतः इस सम्बन्ध में उचित कार्रवाई की जाकर न्याय प्रदान किया जाए। आवेदन तहसीलदार ग्रामीण को निराकरण के लिए भेजा गया है। सैलाना निवासी अनिल कुमार ने आवेदन देते हुए बताया कि उनका भाणेज वर्तमान में किसी भी स्कूल में अध्ययनरत नहीं है किन्तु एक निजी विद्यालय द्वारा पूर्व में भाणेज के फीस के नाम पर 23 हजार रुपए जमा करवा लिए गए। चूंकि भाणेज कभी स्कूल नहीं गया है, ऐसी स्थिति में उक्त विद्यालय द्वारा जमा कराए गए 23 हजार रुपए वापस नहीं किए जा रहे हैं। कई बार कहने के बाद विद्यालय द्वारा फीस वापसी करने में आना-कानी की जा रही है। अतः उक्त विद्यालय से फीस दिलवाई जाए। आवेदन शिक्षा अधिकारी को निराकरण के लिए प्रेषित किया गया है। सैलाना निवासी बद्रीलाल ने जनसुनवाई में आवेदन दिया कि प्रार्थी की माताजी सीताबाई की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रार्थी की कृषि भूमि पर अन्य व्यक्ति का नाम त्रुटिवश दर्ज हो गया है। अतः उक्त भूमि में से अन्य व्यक्तियों का नाम हटाया जाए। आवेदन निराकरण के लिए एसडीओ सैलाना को प्रेषित किया गया है।

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