रतलाम,
06/Nov/2024,
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमेश पाण्डव एवं सचिव तथा जिला न्यायाधीश संजय कुमार जैन द्वारा न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह अंतर्गत मंगलवार को नालसा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएं योजना अंतर्गत विधिक जागरूकता एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर बिरियाखेड़ी एवं लक्कड़पीठा वृद्धाश्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से आयोजित किया गया इस अवसर पर पांडव द्वारा संबोधित करते हुए बताया गया कि मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित विधिक सेवा दिवस के उपलक्ष्य में 4 नवंबर से 9 नवंबर तक न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। शिविर में उपस्थित वृद्धजन को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया। इस दौरान स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया शिविर में विधिक जागरूकता संबंधी योजनाओं के पेमप्लेट एवं सर्दी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक वरिष्ठजन को गर्म शॉल वितरित किये गये। इस अवसर पर अनुपम तिवारी, न्यायाधीश एवं जिला रजिस्ट्रार, प्रबंधक वृद्धाश्रम सुरेन्द्र सुरेका एवं कुलदीप चौहान एवं जिला चिकित्सालय के डॉक्टर, नर्सिंग स्टॉफ एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का स्टॉफ उपस्थित रहा।
रतलाम,
06/Nov/2024,
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 में मुख्यमंत्री के आदेश दिनांक 13.09.2023 एवं इसके परिपालन में विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 3 अक्टूबर, 2023 का अनुसमर्थन किया गया। इस निर्णय से महिला आरक्षण 35 प्रतिशत होगा।
मंत्रि-परिषद द्वारा वर्ष 2024-25 में (खरीफ एवं रबी सीजन में) 254 नए उर्वरक विक्रय केन्द्र स्थापित करने पर मानव संसाधन पर होने वाली संभावित व्यय की वास्तविक राशि अधिकतम 1 करोड़ 72 लाख रूपये की सीमा तक की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया।
मंत्रि-परिषद द्वारा म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारनी के विद्युत गृह क्रमांक 2 (410) मेगावाट) एवं विद्युत गृह क्रमांक 3 (420 मेगावाट) में स्थापित इकाइयों को रिटायर (डी-कमीशन) किये जाने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारनी के विद्युत गृह क्रमांक 2 में स्थित इकाई क्रमांक 6 एवं 7 (200 + 210 मेगावॉट) एवं विद्युत गृह क्रमांक 3 में स्थित इकाई क्रमांक 8 एवं 9 (2X210 मेगावॉट) द्वारा रूपांकित आयु पूर्ण कर ली गई हैं। ये इकाइयों लगभग 39 से 44 वर्षों से संचालन में हैं। इन इकाइयों की स्थिति एवं प्रदर्शन के दृष्टिगत म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा इन इकाइयों को रिटायर (डी-कमीशन) किये जाने की चाही गई अनुमति मंत्रि-परिषद ने प्रदान की है।
निर्णय अनुसार सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारनी के विद्युत गृह क्रमांक 2 एवं 3 में स्थित इकाई क्रमांक 6 से 9 (कुल क्षमता 830 मेगावॉट) को 30 सितम्बर, 2024 से रिटायर (डी-कमीशन) किये जाने की अनुमति प्रदान की गई। रिटायर (डी-कमीशन) इकाइयों का डिस्पोजल ई-ऑक्शन के माध्यम से किया जायेगा। इन इकाईयों के स्थान पर 660 मेगावॉट क्षमता की नवीन अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाई (इकाई क्रमांक 13) की स्थापना के लिए म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा फिजिबिलिटी स्टडी करायी जायेगी।
मंत्रि-परिषद द्वारा नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद अधिनियम, 2000 को निरस्त करने की कार्यवाही को लंबित रखते हुए शैक्षणिक सत्र 2023-24 एवं आगामी सत्रों की मान्यता प्रक्रिया, साथ ही सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर्मियों के पंजीयन एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का आयोजन पूर्व में प्रचलित म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद अधिनियम, 2000 अंतर्गत् प्रचलित नियमों के अनुसार, पूर्व में विघटित मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद को पुनर्जीवित करते हुए, पूर्ण किये जाने तथा राष्ट्रीय आयोग द्वारा अधिनियम अंतर्गत प्रावधानित विनियम (रेगुलेशन) जारी होने के उपरांत विनियम के अनुरुप मध्यप्रदेश अलाइड एण्ड हेल्थ केयर कौंसिल द्वारा स्वशासी बोर्ड्स के गठन होने पर पुनर्जीवित मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद स्वतः समाप्त हो जायेगी एवं मंत्रि-परिषद् के पूर्व में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 को निरस्त करने की कार्यवाही की जाने की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा दी गई।
मंत्रि-परिषद द्वारा भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय द्वारा लागू की गई केन्द्र प्रवर्तित परियोजना “Strengthening of Cooperatives through IT Interventions” अन्तर्गत प्रदेश के पंजीयक सहकारी संस्थाएँ कार्यालय के कम्प्यूटराईजेशन के लिए परियोजना की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी। इस पर 3 करोड़ 68 लाख रूपये व्यय आयेगा, जिसकी 60 प्रतिशत राशि केन्द्र एवं 40 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जायेगी।
रतलाम,
06/Nov/2024,
उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा बताया गया कि गेहू फसल में संतुलित मात्रा में उर्वरक का उपयोग करने के लिये डीएपी के स्थायन पर एनपीके उर्वरक सबसे अच्छाव विकल्प है। बाजार में एनपीके विभिन्न विकल्प 12:32:16, 10:26:26 एवं 16:16:16 के साथ 20:20:00:13 के नाम से उपलब्ध है उप संचालक कृषि रतलाम श्रीमती नीलम सिंह चौहान द्वारा अवगत कराया गया कि किसान भाई बुआई के समय एनपीके से फसलो में संतुलित मात्रा में पोषक तत्व आधार रूप से पौधो को उपलब्धक हो जाते है। इसके उपयोग से अलग से अन्य उर्वरक की मात्रा देने की आवश्यकता नहीं होती है। संतुलित उर्वरक के उपयोग से उत्पादन लागत में कमी होती है और उत्पादकता में वृद्धि होती है। किसान भाई डीएपी उर्वरक के स्थान पर एनपीके उर्वरक का उपयोग करें। भारत सरकार द्वारा मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहे एवं वातावरण प्रदूषित न हों, को ध्यान में रखकर नेनो यूरिया एवं नेनो डीएपी की सलाह दी जाती है। इसके लिए किसान भाईयो को यह भी सलाह दी जाती है कि गेहू फसल में दूसरी एवं तिसरी सिंचाई में दानेदार यूरिया के स्थान पर नैनो यूरिया (तरल) का उपयोग करें । इससे कृषि में लागत भी कम होगी और उत्पादन में अपेक्षाकृत वृद्धि होगी जिलें में मंगलवार को यूरिया 8186 मेट्रिक टन, डीएपी 1647 मेट्रिक टन एवं काम्लेयोग क्सा 4202 मेट्रिक टन की उपलब्धता है। अत: किसान भाई संतुलित उर्वरको का उपयोग करें । किसान भाई अधिक जानकारी के लिये श्री बी.एम. सौलंकी विकासखण्ड रतलाम मोबाईल नंबर 8993718045, श्री यादवेन्द्रसिंह निनामा विकासखण्ड सैलाना मोबाईल नंबर 89894 67742, श्री जगदीश अलावा विकासखण्ड बाजना मोबाईल नंबर 70003 78390, श्री कालूराम खेडे विकासखण्ड जावरा मोबाईल नंबर 83191 31709, श्री बण्डूसिंह अलावा विकासखण्ड पिपलौदा मोबाईल नंबर 99935 02415, श्री रामचन्द्रे निनामा विकासखण्ड आलोट मोबाईल नंबर 91658 05018 से संपर्क कर सकते है।