रतलाम,
02/Fev/2021,
मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सिनेमा से संबंधित सभी विषयों को वाणिज्य कर विभाग से नगरीय विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरण संबंधी अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी श्री अरुण पाठक ने बताया कि वर्तमान में इस संबंध में मध्यप्रदेश सिनेमा अधिनियम तथा रेगुलेशन नियम एवं संशोधित नियम प्रचलित है जिसके अनुसार सिनेमा की अनुज्ञप्ति या तथा नवीनीकरण की कार्यवाही की जाती है। संशोधन अनुसार संबंधित नगरीय निकाय के आयुक्त अथवा मुख्य नगरपालिका अधिकारी नोडल विभाग के रूप में कार्य करेंगे तथा जिला स्तर पर शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी समन्वय का दायित्व निभाते हुए जिला कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त करके अनुज्ञप्ति तथा नवीनीकरण की कार्रवाई करेंगे,
रतलाम,
02/Fev/2021,
जिला महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत एकीकृत बाल विकास परियोजना रतलाम शहर क्रमांक एक में आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त 6 पदों की पूर्ति के लिए आगामी 8 फरवरी की शाम 5:30 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं परियोजनाअधिकारी श्रीमती चेतना गहलोत ने बताया कि स्थान के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसके तहत उनकी परियोजना के वार्ड क्रमांक 6 आंगनवाड़ी केंद्र राजीव नगर, वार्ड क्रमांक 13 आंगनवाड़ी केंद्र सखवाल नगर, वार्ड क्रमांक 15 आंगनवाड़ी केंद्र सुभाष नगर, वार्ड क्रमांक 27 आंगन वाड़ी केंद्र काजीपुरा ,वार्ड क्रमांक 33 आंगनवाड़ी केंद्र इंदौर धर्मशाला की गली तथा वार्ड क्रमांक 36 आंगनवाड़ी केंद्र शनि गली शामिल है आंगनवाड़ी सहायिका की आयु सीमा 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 45 वर्ष है महिला अभ्यर्थी का रिक्त पद वाले वार्ड का स्थाई निवासी होना आवश्यक है। वार्ड की मतदाता सूची में महिला आवेदिका का नाम दर्ज होना चाहिए अथवा अविवाहित महिला होने पर उसके पिता का नाम तथा विवाहित होने पर उसके पति का नाम दर्ज होना चाहिए। आवेदन के साथ स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। आंगनवाड़ी सहायिका पद के लिए महिला अभ्यर्थी अनिवार्यता पांचवी कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आवेदन पत्र आवश्यक सहपत्रों के साथ एकीकृत बाल विकास परियोजना रतलाम शहर क्रमांक एक में कार्यालयीन समय में आगामी 8 फरवरी तक शाम 5:30 बजे तक परियोजना रतलाम शहर क्रमांक एक पुराना सेंट्रल स्कूल काटजू नगर रतलाम में जमा किए जा सकते हैं,
रतलाम,
02/Fev/2021,
राशन दुकानों पर गरीब लोगों को गुमराह कर संचालकोंद द्वारा पीओएस पर अंगूठा नहीं लगाते हुए राशन की हेराफेरी की जा रही है। इसे रोकने के लिए शासन ने नए निर्देश जारी किए हैं। इसमे पात्र लोगो को राशन दुकान पर पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाकर सत्यापन करवाना होगा। इसके बाद ही राशन मिलेगा। सत्यापन नहीं करवाने पर योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एस.एच. चौधरी ने बताया कि उचित मूल्य दुकान से राशन ल्ोने वाले सभी पात्रता पर्चीधारी जिनके नाम से पात्रता पर्ची बनी हुई है, उनका आधार प्रमाणीकरण कर लाभार्थी का सत्यापन पीओएस मशीन से किया जा रहा है। हितग्राही आधार प्रमाणीकरण सत्यापन (ई-केवायसी) नहीं करवाई है, वे दुकान पर उपस्थित होकर यह प्रक्रिया पूरी कर लें। ई-केवायसी परिवार के समस्त सदस्यों को करवाना अनिवार्य है। सत्यापन नहीं होने की स्थिति में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना व राशन पोर्टबिलिटी सुविधा का लाभ नहीं ले सकेंगे। अगर डेटा डुप्लीकेट मिला तो संबंधित परिवार की पात्रता पर्ची भी निरस्त हो जाएगी,