रतलाम,
05/Jan/2021,
प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति, आध्यात्म विभाग मंत्री सुश्री उषा ठाकुर 6 जनवरी को रतलाम आएगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुश्री उषा ठाकुर 6 जनवरी को प्रातः 11:55 बजे रतलाम सर्किट हाउस आएंगी तथा स्थानीय कार्यक्रम में सम्मिलित होने के पश्चात जिले के जावरा होते हुए नीमच के लिए प्रस्थान कर जाएंगी,
रतलाम,
05/Jan/2021,
केरल के माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आगामी 8 जनवरी को जिले में आएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल खान 8 जनवरी को दोपहर 1:15 बजे सर्किट हाउस जावरा आएंगे तथा इसी दिन दोपहर 2:15 बजे जावरा में कांठेड परिसर सिविल हॉस्पिटल रोड स्थित डॉक्टर हरीश बल्ला के निवास पहुंचेंगे खान इसी दिन जावरा में दोपहर 3:30 बजे हुसैन टेकरी शरीफ पहुंचेंगे। इसके बाद शंकर मंदिर तथा नवाब पैलेस जाएंगे। वे शाम 5:35 बजे नवाब पैलेस से कांठेड़ परिसर पहुंचेंगे। रात्रि 9:05 बजे कांठेड़ परिसर से प्रस्थान कर रात्रि 9:20 बजे जावरा सर्किट हाउस पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम सर्किट हाउस पर रहेगा राज्यपाल 9 जनवरी को प्रातः सर्किट हाउस से प्रस्थान कर प्रातः10:00 बजे कांठेड़ परिसर पहुंचेंगे। वहां से प्रातः 11: 00 जावरा के पॉलिटेक्निक रोड पहुंचेंगे और इंटरनेशनल हॉलिस्टिक सेंटर के भूमिपूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में सम्मिलित होंगे। इसके पश्चात दोपहर 12:00 बजे से 2:00 तक जावरा सरस्वती शिशु मंदिर पर रहेंगे। वे 02:05 बजे कांठेड़ परिसर पहुंचेंगे। राज्यपाल इसी दिन शाम 4:00 बजे कांठेड़ परिसर से इंदौर एयरपोर्ट की ओर प्रस्थान कर जाएंगे,
रतलाम,
05/Jan/2021,
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के कोविड-19 सैंपल पॉजिटिव आने पर पूरे परिवार को 7 दिनों तक क्वॉरेंटाइन किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि जिले की राजस्व सीमा में सभी सेवा प्रदाता संस्थानों के संचालक एवं निजी संस्थानों में कार्यरत व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे तथा आने वाले व्यक्तियों, ग्राहकों को मास्क हेतु प्रेरित करेंगे। समस्त दुकानदार, फल, सब्जी विक्रेता, ठेला गाड़ी, फुटकर विक्रेता अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। समस्त रहवासी मास्क का उपयोग करेंगे तथा संक्रमण से बचने के लिए भीड़भाड़ से दूर रहेंगे जिले के संपूर्ण नगरीय क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रोटोकाल जैसे फेस मास्क, सेनीटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, मास्क का उपयोग नहीं करने वालों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी,
रतलाम,
05/Jan/2021,
रतलाम जिले की सीमा में स्थित प्राइवेट अस्पताल, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, औषधालय कोविड-19 ओमीक्रोन वेरीएंट संक्रमित रोगी का उपचार बगैर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी की अनुमति के नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है जारी किए गए आदेश के अनुसार जो चिकित्सालय अधिकृत होंगे उनको सेवा शुल्क की सूची सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि नहीं लेंगे, निर्धारित प्रपत्र में जिला कलेक्टर से ऑथराइजेशन प्राप्त करना होगा। अधिकृत चिकित्सालय रोगियों को दक्ष चिकित्सकों तथा स्टाफ के माध्यम से आवश्यक वैधानिक एवं उपचारात्मक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य होगा अधिकृत चिकित्सालयों को सार्थक पोर्टल पर दिए गए लॉग इन आईडी से कोविड-19 के भर्ती मरीजों की जानकारी को प्रतिदिन अपलोड करना अनिवार्य होगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी,