रतलाम,
30/Aug/2021,
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बालाघाट में आयोजित लाभ वितरण एवं संवाद कार्यक्रम का जावरा नगर पालिका टाउन हॉल में सीधा प्रसारण किया गया। यहां कार्यक्रम में मंदसौर-जावरा सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक जावरा डॉ. राजेन्द्र पांडे द्वारा हितग्राहियों को लाभ वितरित किया गया सांसद गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि संकट के समय में इस योजना के माध्यम से लाभान्वित सभी हितग्राहियों को महत्वपूर्ण सुविधा प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि यह योजना पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर एवं सुदृढ़ करने के लिए चलाई गई है । विधायक डॉ. पांडे ने कहा कि कोरोना संकटकाल में संयम रखते हुए अपने परिवार का पालन पोषण कर इस योजना का लाभ लेकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया। उन्होंने नगर की जनता से आग्रह किया कि अधिक से अधिक संख्या में शासन की योजना का लाभ लें कार्यक्रम को एसडीएम हिमांशु प्रजापति एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी आरती गरवाल ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक, हितग्राही, अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे,
रतलाम,
30/Aug/2021,
सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर ननावरे ने बताया कि 30 अगस्त सोमवार को जन्माष्टमी अवकाश होने के कारण जिले में कोविड-19 वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा,
रतलाम,
30/Aug/2021,
कलेक्टर जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जनसामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोक शांति को बनाए रखने के लिए रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं जारी आदेश के अनुसार कोरोना महामारी गंभीर समस्या के रूप में उभरी है। सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टि्वटर, इंस्टाग्राम यानी सोशल मीडिया के माध्यम से कोविड-19 को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट एवं गलत प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से वर्तमान में कोविड-19 को लेकर आपत्तिजनक संदेश चित्रों व वीडियो एवं ऑडियो मैसेज सूचना प्रकाशित की जाकर आम जनता को भ्रमित किया जा रहा है।इस परिप्रेक्ष्य के मद्देनजर जिले में कोविड-19 एवं कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सोशल मीडिया से असामाजिक तत्वों द्वारा तरह-तरह के आपत्तिजनक संदेश एवं चित्र वीडियो एवं ऑडियो मैसेज के माध्यम से बिना तथ्यों को जांचे अफवाह फैलाना एवं भ्रामक जानकारी पोस्ट की जाती है। इसका आम जनता पर प्रभाव पड़ता है। जनसामान्य के जानमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोक शांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश आगामी 2 माह तक प्रभावशील रहेगा। प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा,
Bharat24x7News Online: Latest News


