Breaking News

बंजली हेलीपैड तथा जिले में नो फ्लाइंग जोन घोषित देखिए पुरी खबर,

रतलाम

03 /Nov/2023

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रतलाम कार्यक्रम के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भास्कर लाक्षाकार द्वारा एक आदेश जारी करके दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 के तहत सुरक्षा कारण से बंजली एयर स्ट्रिप स्थित हेलीपैड तथा रतलाम जिले में किसी भी प्रकार से UAV या ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित किया जाकर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। आदेश प्रधानमंत्री के भ्रमण कार्यक्रम समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।

Check Also

अवैध मदिरा संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई-समान नागरिक संहिता के लिए समिति को सुझाव ucc.mp.gov.in पोर्टल पर भेजे- पैठनकर

🔊 Listen to this उज्जैन इंदौर-उज्जैन हाईवे स्थित होटल से लगभग 13 पेटी बीयर एवं …