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थाना दीनदयाल नगर पुलिस ने जिला बदर युवक को किया गिरफ्तार – पुलिस ने युवको को अवैध मादक पदार्थ के साथ किया गिरफ्तार

रतलाम,

15/07/2023

पुलिस अधीक्षक रतलाम सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों तथा बीट प्रभारियों को जिला बदर युवको को चैक कर पकडे जाने पर उनके विरूद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है । इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम राकेश खाखा एवं नगर पुलिस अधीक्षक रतलाम हेमंत चौहान के मार्गदर्शन में दीनदयाल नगर रतलाम थाना प्रभारी दीपक कुमार मंडलोई एवं हाट की चौकी प्रभारी उनि मुकेश सस्तिया के नेतृत्व में थाना दीनदयाल नगर की टीम बनाकर जिला बदर व्यक्तियो की जानकारी प्राप्त करने हेतु मुखबिर तंत्र सक्रिय किए गए। संक्षिप्त विवरणः दिनांक 13.07.2023 को विश्वनीय मुखबीर से सुचना मिली कि थाना हाजा का जिला बदर आरोपी इसरार उर्फ उकड़ी पिता मतलूब कुरैशी निवासी सुभाष नगर घाटी रतलाम का उसके घर पर आया हुआ है। सूचना पर हाट की चौकी प्रभारी उनि मुकेश सस्तिया के साथ टीम बनाकर अनावेदक इसरार उर्फ उकड़ी के घर के सामने पहुंचे। जो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। जिसे हमराह फोर्स व पंचानो की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा व नाम पता पूछते उसने अपना नाम इसरार उर्फ उकड़ी पिता मतलूब कुरैशी उम्र-34 साल निवासी सुभाष नगर घाटी रतलाम का होना बताया। अनावेदक इसरार उर्फ उकड़ी पिता मतलूब कुरैशी निवासी सुभाष नगर घाटी रतलाम को माननीय न्यायालय जिला दण्डाधिकारी महोदय रतलाम के जिला बदर प्रकरण क्रमांक 067/जिला बदर /2023, दिनांक 11.03.2023 को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 कि धारा-05 के अन्तर्गत एक वर्ष कि कालावधि के लिए जिला रतलाम की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती जिले उज्जैन/आगर/धार/झाबुआ/मंदसौर जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने का आदेश पारित किया था। उक्त आदेश के पालन में दिनांक-15.03.2023 को अनावेदक इसरार उर्फ उकड़ी पिता मतलूब कुरैशी को रतलाम जिले की राजस्व सीमा से बाहर छोड़ा गया था। परन्तु अनावेदक इसरार उर्फ उकड़ी द्वारा माननीय जिला दण्डाधिकारी महोदय रतलाम के उक्त आदेश की अवहेलना की गयी। उक्त कृत्य अनावेदक इसरार उर्फ उकड़ी पिता मतलुब कुरैशी का म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा-14,15 का अपराध घटित पाया जाने से आरोपी इसरार उर्फ उकड़ी पिता मतलुब कुरैशी को समक्ष पंचान विधिवत् गिरफ्तार किया जाकर थाना दीनदयाल नगर रतलाम पर अपराध क्रमांक 430/23 धारा 14,15 म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना मे लिया गया है ।

आरोपी इसरार उर्फ उकड़ी पिता मतलूब कुरैशी उम्र 34 साल निवासी सुभाष नगर घाटी रतलाम

आपराधिक रिकार्ड
1 अप. क्र. 326/11.07.17 धारा 25 आर्म्स एक्ट
2 अप. क्र. 420/25.09.18 धारा 294,323,506,34 भादवि
3 अप. क्र. 484/30.09.19 धारा 49-ए आबकारी एक्ट
4 अप. क्र. 587/06.10.21 धारा 294,323,324,307,506,34 भादवि 25 आर्म्स एक्ट
5 अप. क्र. 430/13.07.23 धारा 14,15 म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990

सराहनीय भूमिका-
उक्त सराहनीय कार्य थाना प्रभारी दीनदयाल नगर दीपक कुमार मंडलोई, मुकेश कुमार सस्तीया, के.के. पटेल, का.प्र.आर. 568 हेमेन्द्रसिंह आर. 738 मनोहर व आर. 495 गोपाल आंजना आदि एवं थाना दीनदयाल नगर टीम का सराहनीय योगदान रहा।

रतलाम,

15/07/2023

पुलिस अधीक्षक रतलाम सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों तथा बीट प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ के व्यापार एवं परिवहन से जुड़े संदिग्ध लोगों पर कड़ी निगरानी रखकर आसूचना प्राप्त करने और उनकी संलिप्त पाए जानें पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है । इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम राकेश खाखा एवं नगर पुलिस अधीक्षक रतलाम हेमंत चौहान के मार्गदर्शन में दीनदयाल नगर रतलाम थाना प्रभारी दीपक कुमार मंडलोई के नेतृत्व में थाना दीनदयाल नगर की टीम बनाकर अवैध मादक पदार्थ के व्यापार एवं परिवहन में संलिप्त संदिग्ध लोगों की जानकारी प्राप्त करने हेतु मुखबिर तंत्र सक्रिय किए गए। संक्षिप्त विवरणः दिनांक 13.07.2023 को विश्वनीय मुखबीर से सुचना मिली कि पुनमचंद पारगी निवासी मथुरी का उसके घर के पास एक प्लास्टिक की केन मे गांजा छुपा रखा है व आने जाने वाले को अवैध गांजा बैच रहा है। जिसने अभी गुलाबी रंग की फूल बाह टीशर्ट व काली जिंस पहने रखा है। यदि तत्काल दबिश दी जाये तो सफलता मिल सकती है। यदि तत्काल घेराबंदी कर पकड़ा जाए तो सफलता मिल सकती है। सूचना पर विश्वास कर सूचना की तस्दीक हेतु तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर टीम बनाई जाकर मुखबीर द्वारा बताये गये स्थान पर टीम द्वारा घेराबंदी की गई घेराबंदी के दौरान उक्त व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम पुनमचंद पिता कैलाश पारगी उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम मथुरी रतलाम का होना बताया। उक्त व्यक्ति की वैधानिक तलाशी लेने पर उनके पास से अवैध 350 ग्राम गांजा किमती 4000 रूपये का मिला जिसे वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विधिवत जब्त कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया । जिससे उक्त गांजे के लाने के बारे में पुछताछ करते गोकुल पिता बाबु खदेड़ा निवासी ग्राम मोयापाड़ा बिरमावल रतलाम से लाना बताया । थाना दीनदयाल नगर रतलाम पर अपराध क्रमांक 433/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना मे लिया गया है । दौराने विवेचना फरार आरोपी गोकुल की तलाश उसके घर पर करते मिला जिससे पुछताछ करते आरोपी पुनमचंद को 500 ग्राम गांजा 5,000 रूपये में बैचना बताया । जो आरोपी गोकुल पिता बाबु खदेड़ा निवासी ग्राम मोयापाड़ा बिरमावल रतलाम के कब्जे से नगदी 500 रूपये व मोबाईल वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विधिवत जब्त कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपी
1. पुनमचंद पिता कैलाश पारगी उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम मथुरी रतलाम
2. गोकुल पिता बाबु खदेड़ा उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम मोयापाड़ा बिरमावल रतलाम

जप्त मश्रुका
अवैध मादक पदार्थ गांजा वजन 350 ग्राम (कीमती 4000 रूपये) व
नगदी 500 रूपये

सराहनीय भूमिका-
उक्त सराहनीय कार्य थाना प्रभारी दीनदयाल नगर दीपक कुमार मंडलोई, मुकेश कुमार सस्तीया, निशा चौबे, सउनि पी.एस. अलावे,  दिनेश कुमार मावी, का.प्र.आर. 562 जितेंद्र सिंह गौड़, का.प्र.आर. 338 नवीन पटेल, का.प्र.आर. 511 जयेन्द्रसिंह, का.प्र.आर. 81 जितेन्द्र पाल सिंह, का.प्र.आर. 24 जगदीश, आर. 651 रावजी गणावा, आरक्षक 478 संदीप कुमावत, आरक्षक 961 रोशन राठौर, आरक्षक 599 मकन परमार, आरक्षक 621 धीरज यादव, आरक्षक 962 राकेश डांगी, आरक्षक 519 बिल्लर सिह, आरक्षक 90 राणा प्रताप, आरक्षक 1168 नरेंद्र मुनिया, आर.264 देवीसिंह मोर्य तथा जिला विशेष शाखा के का.प्र.आर. शिव नामदेव, का.प्र.आर. जितेन्द्र जायसवाल, का.प्र.आर. योगेन्द्र जादौन, का.प्र.आर. विजय पंजाबी आदि एवं थाना दीनदयाल नगर टीम का सराहनीय योगदान रहा।

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