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लाखों श्रद्धालुओं ने मां शिप्रा में डुबकी लगाकर सोमवती अमावस्या पर पुण्य लाभ लिया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस चार लाख से अधिक लोगों ने ऑनलाइन प्रशिक्षण लेकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, नदियों और उससे जुड़े जलाशयों में मछली पकड़ने पर रोक, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई, पुलिस चौकी ढोढर थाना रिंगनोद द्वारा 07 पेटी अवैध शराब जप्त एक आरोपी गिरफ्तार,

उज्जैन,

सिंहस्थ 2028 की पूर्व तैयारियों के दृष्टिगत सोमवती अमावस्या पर व्यापक व्यवस्थाएं कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह के नेतृत्व में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं सुचारु आवागमन के लिए जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की गईं। प्रशासन ने इस अवसर को सिंहस्थ की व्यवस्थाओं के परीक्षण एवं सुदृढ़ीकरण के रूप में लेते हुए यातायात, पार्किंग, पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा व्यवस्था तथा घाटों पर आवश्यक सुविधाओं के समुचित प्रबंध किए।

         जिले में सोमवती अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं ने मां शिप्रा में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। सोमवार को कलेक्टर श्री सिंह के निर्देश पर एडीएम श्री अत्येंद्र सिंह गुर्जर द्वारा श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का सोम कुंड, राम घाट और दत्त अखाड़ा घाट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एडीएम श्री गुर्जर ने श्रद्धालुओं से चर्चा कर उनके स्नान अनुभव और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।

      निरीक्षण के दौरान एसडीएम श्री पवन बारिया, एसडीएम श्री एल एन गर्ग आदि उपस्थित रहे।

उज्जैन,

संचालनालय आयुष, म.प्र. शासन, भोपाल के निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के पूर्व 14 जून को एक दिवसीय ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया गया। योग सत्र का आयोजन YouTube प्लेटफॉर्म पर प्रातः 6:15 बजे से 7:30 बजे तक किया गया।ऑनलाइन योग सत्र से जुड़ने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा शासकीय विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं, संगठनों एवं आमजन से अपील की गई थी। विभाग द्वारा इस हेतु टोल फ्री नंबर के माध्यम से व्हाट्सऐप पर पंजीयन कराए गए थे। यह कार्यक्रम 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के पूर्व योग के पूर्वाभ्यास एवं प्रचार-प्रसार अभियान के रूप में आयोजित किया गया।संपूर्ण भारत में 4,35,831 लोगों ने उक्त कार्यक्रम में भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आयुष विभाग, जिला उज्जैन से संबंधित संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर 2,111 लोग ऑनलाइन योग सत्र के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।

रतलाम 

सहायक संचालक मत्स्योद्योग सोना यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश में मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने और जलीय पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित किया गया है। इन दो महीने की अवधि में प्रदेश की समस्त नदियों और उनसे जुड़े जलाशयों में मत्स्याखेट पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। संचालनालय मत्स्योद्योग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस अवधि में यदि कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से मत्स्याखेट या परिवहन करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। म.प्र राज्य के मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के तहत उल्लंधनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनो से दंडित किये जाने का प्रावधान है।

    प्रतिबंध से ऐसे छोटे तालाब या अन्य जल स्रोत जिनका किसी भी नदी से कोई संबंध नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है, उन पर यह नियम लागू नहीं होंगे। इन निजी या स्थानीय छोटे तालाबों में सामान्य दिनों की तरह मत्स्य पालन और आखेट किया जा सकेगा। मछुआ समुदाय को समय रहते जानकारी मिलने से मछुआरे अनजाने में होने वाली किसी भी परेशानी से बच सकेंगे और नियमों का पालन कर प्राकृतिक रूप से मत्स्य बीज उत्पादन में सहयोग कर सकेंगे।

रतलाम 

पुलिस अधीक्षक रतलाम अमित कुमार द्वारा अवैध शराब एवं अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के विरुद्ध कार्यवाही कर अंकुश लगाने हेतु सभी थाना प्रभारियों व चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक रतलाम अमित कुमार के निर्देशन में अति. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री विवेक कुमार तथा अनुविभागीय अधिकारी जावरा संदीप मालवीय के मार्गदर्शन में चौकी ढोढर थाना रिंगनोद से निरीक्षक आनंद सिंह आजाद के नेतृत्व में टीम गठित की गयी थी।
दिनांक 14.06.2026 की शाम को मुखबीर की सूचना पर पुलिस चौकी ढोढर द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर विशाल पिता विजय चौहान उम्र 28 साल निवासी चिकलाना बाछडा डेरा थाना कालुखेडा जिला रतलाम के कब्जे से बरखेडी फंटा पर विधिवत कार्यवाही करते हुए आरोपी के कब्जे वाली एक निले रंग की बिना नम्बर हीरो मेस्ट्रो कंपनी की स्कुटी से 03 पेटी पावर 10000 बीयर केन, 04 पेटी देशी प्लेन शराब की पेटियां व स्कूटी जप्त कर आरोपी विशाल

चौहान के विरूद्ध थाना रिंगनोद के अपराध क्रमाक 237/2026 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। आरोपी से अवैध शराब के स्त्रोत के संबंध मे पुछताछ की जा रही है गिरफ्तारशुदा आरोपी- 1. विशाल पिता विजय चौहान उम्र 28 साल निवासी चिकलाना बाछडा डेरा थाना कालुखेडा जिला रतलाम जप्त मश्रका- 01. 03 पेटी पावर 10000 बीयर केन प्रत्येक पेटी में 24 केन प्रत्येक केन 500 ml कुल 72 बीयर केन 02. 04 पेटी देशी प्लेन शराब (प्रत्येक क्वार्टर 180 ML शराब के कुल 200 क्वार्टर) जप्तशुदा शराब कुल 72.00 बल्क लीटर, किमती 32640 /- रुपये । 03. एक निले रंग की बिना नम्बर हीरो मेस्ट्रो कंपनी की स्कुटी कीमती करीब 50000/- रूपये सराहनीय भुमिका- उनि. रघुवीर जोशी, प्र.आर. सुधीरसिंह, आर. शोभाराम शर्मा, आर. रविन्द्रसिंह, आर. नरेन्द्र जगावत, सैनिक छत्रपालसिंह की सराहनीय भूमिका रही।

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