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तत्कालीन नायब तहसीलदार आलोट सविता राठौर निलंबित-नापतौल विभाग के अपराध प्रकरणों में न्यायालय एवं विभाग ने किया अर्थण्ड-अवैध शराब परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही 17 पेटी शराब सहित स्विफ्ट कार जप्त-

रतलाम

आलोट तहसील  अंतर्गत पदस्थ पटवारी रविशंकर खराड़ीपटवारी हल्का क्रमांक 34  की 21 अप्रैल को आत्महत्या की जानकारी संज्ञान में आते ही तत्काल कलेक्टर मिशा सिंह ने प्रकरण  की गंभीरता को देखते हुए  एवं  दिवंगत पटवारी द्वारा अपने नोट में नक्शा बटांकनमौका रिपोर्टपंचनामा एवं बटांकन फर्द में परिवर्तन का दवाब बनाया जाने का वर्णन किये जाने पर। प्रकरण मे तत्कालीन नायब तहसीलदार आलोट सविता राठौर को संभागायुक्त आशीष सिंह के अनुमोदन पर कलेक्टर मिशा सिंह ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अनुविभाग अधिकारी कार्यालय रतलाम शहर नियत किया गया है।

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कलेक्टर मिशा सिंह और नियंत्रक नापतौल म. प्र. भोपाल ब्रजेश सक्सेना द्वारा दिए गये निर्देशो के पालन में सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतौल भारत भूषण द्वारा पंजीबद्ध किये गये अपराध प्रकरणों में से (1)मै. राठौर स्वीट्स नमकीन एवं रेस्टोरेन्ट (नमकीन के निर्मातापैककर्ता एवं विक्रेता) 80 फीट रोड रतनपुरी अलकापुरी चौराहाप्रोपराईटर- नरेश राठौर, (2)मै. राधिका ज्वेलर्स (सोना एवं चांदी आभूषण विक्रेता) 38 कस्तुरबा नगर मेन रोड प्रोपराईटर- रवि यादव, (3) मै. न्यू जायसवाल कृषि सेवा केन्द्र (कृषि दवाईयों के विक्रेता) पुराना बस स्टेण्ड पिपलोदा प्रोपराईटर-सुभाष जायसवाल के विरूद्ध प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। उपरोक्त अपराध प्रकरणों में संस्था- मै. न्यू जायसवाल कृषि सेवा केन्द्र (कृषि दवाईयों के विक्रेता), पुराना बस स्टेण्ड , पिपलोदा , जिला- रतलाम, प्रोपराइटर – सुभाष जायसवाल से जप्त किये कृषि दवा वस्तु पैकेज ‘‘मैक्वाट‘‘ के निर्माता एवं विपणनकर्ता संस्था – मै. ऑसिन एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बडोदरा (गुजरात) के विरूद्ध विभागीय अधिनियम और पैकेज वस्तु नियमों के उल्लघंन का अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये जिसमें निर्माता एवं विपणनकर्ता संस्था – मै. ऑसिन एग्रो इन्ड्रस्ट्रीज लिमिटेड बडोदरा (गुजरात) ने अपनी गलती स्वीकार की जिसके आधार पर नियंत्रक नापतौल मध्य प्रदेश भोपाल ने आदेश जारी कर रूपये 1,00,000/-(एक लाख मात्र) अर्थदण्ड निर्धारित किया। जिसे संस्था द्वारा विभाग को जमा करा दिया। तत्तपश्चात खुदरा विक्रेता संस्था – मै. न्यू जायसवाल कृषि सेवा केन्द्र (कृषि दवाईयों के विक्रेता) पुराना बस स्टेण्ड , पिपलोदा , जिला- रतलाम (म.प्र.) , प्रोपराईटर – सुभाष जायसवाल ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की इसलिये उनके विरूद्ध प्रकरण को मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी , न्यायालय जिला – रतलाम के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र) अर्थदण्ड लगाया जिसे न्यायालय द्वारा मौके पर ही जमा कराया तत्तपश्चात अभियुक्त सुभाष जायसवाल को बरी किया। 

रतलाम

जिले में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत रतलाम पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस अधीक्षक रतलाम अमित कुमार के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार के मार्गदर्शन में एसडीओपी सैलाना नीलम बघेल एवं थाना प्रभारी सैलाना पिंकी आकाश के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई। चौकी धामनोद पर पदस्थ उपनिरीक्षक आनंद बागवान को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक ग्रे रंग की स्वीफ्ट कार में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए रतलाम-बांसवाड़ा रोड पर बोदिना फंटा क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान संदिग्ध स्वीफ्ट कार (क्रमांक RJ-12-CA-9823) को रोकने का प्रयास किया गया, किन्तु चालक द्वारा वाहन को तेज गति से भगा दिया गया। पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर आरोपीगण भैसाडाबर-हतनारा रोड के सुनसान क्षेत्र में वाहन छोड़कर खेतों की ओर भाग गए। वाहन की तलाशी पंचों के समक्ष लेने पर गाड़ी ने 14 पेटी किंगफिशर बीयर (500 ml केन) 03 पेटी एमडी व्हिस्की (180 ml क्वार्टर) कुल 18 पेटी अवैध शराब बरामद हुई, जिसमें— कुल 330 सीलबंद बीयर केन, कुल 142 क्वार्टर एमडी व्हिस्की के पाए गए। कुल 190.56 बल्क लीटर अवैध शराब एवं अनुमानित कीमत लगभग ₹1,18,000/- की विधिवत जप्त की गई। साथ ही घटना में प्रयुक्त स्वीफ्ट कार (क्रमांक RJ-12-CA-9823), कीमत लगभग ₹2,00,000/- को भी जप्त किया गया।उक्त कार्रवाई में आरोपीगण मौके से फरार हो गए, जिनकी पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम द्वारा प्रयास जारी हैं। आरोपियों के विरुद्ध थाना सैलाना में अपराध क्रमांक 136/2026 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

जप्ती का विवरण– 1. 14 पेटी किंगफिशर बीयर (500 ml केन) 2. 03 पेटी एमडी व्हिस्की (180 ml क्वार्टर) कुल 17 पेटी अवैध शराब जप्त की गई। बरामद शराब की कुल मात्रा 190.56 बल्क लीटर एवं अनुमानित कीमत लगभग ₹1,18,000/- आंकी गई है। घटना में प्रयुक्त स्वीफ्ट कार (क्रमांक RJ-12-CA-9823), कीमत लगभग ₹2,00,000/- को भी जप्त किया गया।

सराहनीय भूमिका– इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक आनंद बागवान, प्रधान आरक्षक दिलीप देसाई, आरक्षक रणजीत सोलंकी, आरक्षक फकीरचंद सोलंकी एवं पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही।

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