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नाबालिक बालिकाओ से अश्लिल हरकत करने वाले आरोपी की अवैध दुकान ध्वस्त

रतलाम.

28/07/23

आरोपी नाथुलाल पिता भुवानलाल राठौड निवासी अर्जुन नगर रतलाम के विरुद्ध दिनांक 27.07.23 को थाना स्टेशन रोड रतलाम पर अपराध क्रमांक 542/23 धारा 354 भादवि एवं 7/8 पोक्सो एक्ट व 3 (2) 5 (क), 3(1) (ब) (ii) एस टी एस सी एक्ट एवं अपराध क्रमांक 543/23 धारा 354 भादवि एवं 7/8 पोक्सो एक्ट के पंजीबद्ध किये गये थे जिसमे आरोपी द्वारा अपनी दुकान पर आने वाली नाबालिग बालिकाओ से अश्लिल हरकत करने संबंधी तथ्य ज्ञात हुए थे। आरोप अत्यंत गंभीर प्रकृति का होने से पुलिस अधीक्षक रतलाम सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी कर प्रभावी कार्यवाई करने के निर्देश थाना प्रभारी को दिए गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम राकेश खाखा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी किशोर पाटनवाल के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी की गिरफ्तारी की गई। आरोपी द्वारा अवैध रुप से बिना अनुमति निर्मित दुकान मे उक्त महिला संबंधी अपराध घटित किया गया था। पुलिस अधीक्षक रतलाम  बहुगुणा के निर्देशन पर रतलाम पुलिस द्वारा आरोपी की अवैध दुकान के संबंध में जिला प्रशासन को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवेदन पर जिला प्रशासन द्वारा आरोपी के अवैध रूप से बिना अनुमति निर्मित अतिक्रमण हटाने हेतु राजस्व विभाग को निर्देश प्रदान गए। जिस पर कार्यवाही करते हुए राजस्व विभाग एवं नगर निगम की टीम द्वारा पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में आरोपी की अवैध रूप से निर्मित दुकान व कमरा कुल 375 स्क्वेयर फिट व शेड कुल कीमत करीबन 06 लाख रुपये को ध्वस्त किया गया। इस दौरान नगर पुलिस अधीक्षक रतलाम हेमंत चौहान, एसडीएम श्री के एस पांडे, नगर निगम कार्यपालन यंत्री जयसवाल, श्री मनीष तिवारी, एस आई आशीष पाल, एसआई सत्येंद्र रघुवंशी पुलिस बल के साथ उपस्थित रहे। शासन की मंशानुरुप महिलाओ व बालिकाओ की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए रतलाम पुलिस द्वारा आगे भी महिला संबंधी अपराधों पर कठोर कार्यवाही जारी रहेगी।

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