Breaking News

बुध पूर्णिमा पर पशु वध करना, मटन विक्रय प्रतिबंधित रहेगा, संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राशि जमा करने पर अधिभार (सरचार्ज) की राशि में छूट,

रतलाम

10/May/2025,

मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 12 मई सेमवार को बुध पूर्णिमा पर नगर सीमा में स्थित समस्त पशु वध गृह एवं मांस विक्रय की दुकानों पर पशुवध करना, मटन, गौश्त विक्रय करना अथवा बेचना निषेध किया गया है निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट ने संबंधित स्वच्छता निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि उक्त दिवस को पशु वध करते या मटन गौश्त विक्रय करते पाया जाये तो संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।

रतलाम

10/May/2025,

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु आज 10 मई शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।
आयोजित नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट।
सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- से अधिक तथा रूपये 50,000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में  75 प्रतिशत की छूट।
सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में  50 प्रतिशत की छूट।
उक्त छूट मात्र एक बार (वन टाईम सेटलमेंट) पर ही दी जायेगी। यह छूट वर्ष 2023-24 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी।  यह छूट मात्र आज दिनांक 10/5/2025 की नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।
नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि आज 10 मई 2025 शनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ उठावें।

Check Also

कलेक्टर मिशा सिंह ने आनलाईन स्व-गणना की 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक नागरिकों से स्व-गणना की अपील की-सहदेव मौरे को जावरा तहसीलदार एवं पारस वैश्य कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सैलाना पदस्थ-भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर 19 अप्रैल को भव्य चल समारोह-हत्या औऱ डकैती का पुलिस द्वारा 72 घंटे में खुलासा-माल्याखेड़ी शराब दुकान विवाद में मारपीट के दो आरोपी गिरफ्तार, शेष की तलाश जारी-इंदौर में समपार संख्या 253 पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू-अशासकीय विद्यालयों द्वारा विशेष दुकानों से पाठयपुस्तक, यूनिफार्म एवं अन्य सामग्री क्रय करने हेतु बाध्य करने पर होगी कार्यवाही-सुरक्षा अभियान के तहत कुओं पर लगाए गए रेडियम स्टिकर-नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा खिलाड़ियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर कर दिया सशक्तिकरण का संदेश

🔊 Listen to this रतलाम जनगणना निदेशालय भारत सरकार  के निर्देशानुसार जनगणना 2027 के प्रथम …