रतलाम
10/Sep/2025
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष के मार्गदर्शन में 13 सितंबर 2025 को जिला न्यायालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना, आलोट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समझौता योग्य सिविल एवं आपराधिक, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, बैंकों के ऋण वसूली प्रकरण, बी.एस.एन.एल, संपत्तिकर एवं जलकर के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु खण्डपीठे जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर पृथक-पृथक गठित की जाएगी।

आज 10 सितंबर को जिला न्यायालय रतलाम प्रांगण में सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष के कुशल नेतृत्व में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम ए. डी. आर. से लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार-प्रसार वाहन संपूर्ण रतलाम शहर एवं जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक अदालत का प्रचार-प्रसार करेंगे। प्रचार-प्रसार वाहनों में पैरालीगल वालेंटियर्स श्री सचिन गावड़े, श्री सुनील जमड़ा, श्री अफरोज मोहम्मद, श्री प्रदीप बिडवाल की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही श्री शैलेन्द्र गोठवाल, नगर निगम रतलाम द्वारा स्वयं के वाहन से नगर भ्रमण कर नगर वासियों को लोक अदालत के संबंध में जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर समस्त न्यायाधीशगण, सचिव/न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम श्री नीरज पवैया, जिला विधिक सहायता अधिकारी, सुश्री पूनम तिवारी एवं अधिवक्ता संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री राकेश शर्मा सहित अन्य कार्यकारिणी पदाधिकारी अधिवक्तागण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम के समस्त कर्मचारीगण एवं अन्य समस्त पैरालीगल वालेंटियर्स उपस्थित रहे। सभी ने गु्रप बनाकर प्रचार-प्रसार हेतु रैली निकाली। रैली शहर के मुख्य चौराहों से होकर गुजरी और सभी के द्वारा लोक अदालत के स्लोगन की तख्ती हाथ में लेकर रैली निकाली गई।

इसके अतिरिक्त नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जिले के विभिन्न स्थानों पर बैनर लगवाये गए है। प्रचार वाहनों के माध्यम से प्रसारित जिंगल तथा विधिक साक्षरता शिविरों के आयोजन तथा पैरालीगल वालेंटियर के द्वारा आमजन तक पहुंच बनाकर उन्हें लोक अदालत आयोजन की व्यापक जानकारी दी जाएगी। उक्त लोक अदालत में विभिन्न विभागों जैसे एम.पी.ई.बी. विभाग, नगर पालिक निगम, बैंकों के मामलों इत्यादि में विभिन्न प्रकार के शुल्कों में छूट प्रदान की जा रही है। जिसके लिये संबंधित विभाग से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

13 सितम्बर 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समझौता योग्य प्रकरण तथा (वाद पूर्व) प्री-लिटिगेशन प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किए जा रहे है। लोक अदालत के माध्यम से मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति दावा, धारा 138 एन.आई.एक्ट, पारिवारिक मामले, समझौता योग्य आपराधिक एवं सिविल मामलों का निराकरण कराया जा सकता है।

आमजन से अपील की जाती है कि उक्त आयोजित नेशनल लोक अदालत में भाग लेकर अपने प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में समझौते के माध्यम से निराकरण कराकर लाभ प्राप्त करें।
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