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आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन मध्य प्रदेश भोपाल के आदेशानुसार जिसमे दूध एवम दूध से बने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले व्यापारियों पर सतत निरीक्षण कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

रतलाम,

21/03/2023,

आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन मध्य प्रदेश भोपाल के आदेशानुसार जिसमे दूध एवम दूध से बने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले व्यापारियों पर सतत निरीक्षण कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर के निर्देशन में खाद्य एवम औषधि प्रशासन रतलाम के खाद्य सुरक्षा अधिकारियो द्वारा मिलावट के विरूद्ध लगातर कार्यवाही की जा रही है। आज कार्यवाही करते हुए डी मार्ट रतलाम से पंजाबी लस्सी एवम् आबाद घी के नमूने लिए ।इसके बाद रावटी में कार्यवाही की गई।पवन किराना रावटी से लस्सी,रतलाम गोल्ड दलिया एवम् मधुसूदन घी के नमूने लिए गए। शांतिलाल सागरमल किराना से हल्दी पाउडर एवम् तुवर दाल के नमूने लिए गए।श्री श्याम रेस्टोरेंट से पेप्सी एवम् कुल्फी के नमूने लिए गए। लिए गए सभी नमूने राज्य खाद्य प्रयोगशला भोपाल भेजे गए।जहा से जांच रिपोर्ट आने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत नियमनुसार कार्यवाही की जाएंगी। सभी संस्थानों को स्वच्छता बनाए रखने एवम् गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों के निर्माण संग्रहण एवं विक्रय करने के निर्देश दिए गए।कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश जमरा, प्रीति मंडोरियां एवम् ज्योती बघेल द्वारा की गई । आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।

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