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जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक 2 नवंबर को नवीन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा बैठक के उपरांत आयोजित की जाएगी। बैठक में जल जीवन मिशन की प्रस्तावित कार्य योजना का अनुमोदन होगा, आज फिर कोरोना की दस्तक 6 मरिज मिले कोरोना पोज़िटीव

रतलाम,

जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक 2 नवंबर को जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक 2 नवंबर को नवीन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा बैठक के उपरांत आयोजित की जाएगी। बैठक में जल जीवन मिशन की प्रस्तावित कार्य योजना का अनुमोदन होगा।

मंत्री स्थापना में चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति में आयु सीमा 18 से 60 वर्ष हुई

शासकीय सेवकों की अधिवार्षिकीय आयु पूर्ववत 62 वर्ष रहेगी

राज्य शासन द्वारा मंत्री स्थापना में चर्तुथ श्रेणी की नियुक्ति में आयु सीमा को बढ़ाकर 18 से 60 वर्ष की गई है। पूर्व में नियुक्ति के लिये आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित थी।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उक्त संदर्भ में स्पष्टीकरण जारी कर यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी श्रेणी के शासकीय सेवकों की अधिवार्षिकीय आयु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अधिवार्षिक आयु पूर्ववत 62 वर्ष ही रहेगी।
मध्यप्रदेश सचिवालय (चर्तुथश्रेणी) सेवा भर्ती नियम 1987 में पूर्व प्रावधान अनुसार मंत्री स्थापना में चर्तुथ श्रेणी की नियुक्ति मंत्रियों की इच्छानुसार की जाएगी। जिसकी अवधि मंत्री के कार्यकाल अथवा उनके सेवा समाप्त करने तक सीमित होगी। इसमे आयु सीमा एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी निर्धारित शर्ते भी लागू होगी। नियुक्ति आयु सीमा के संबंध में म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र 4 जुलाई 2019 द्वारा आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर वर्तमान अधिसूचना 29 अक्टूबर 2020 द्वारा 18 से 60 वर्ष किया गया है

रतलाम

1 नवंबर 2020 आज दिनांक में रतलाम की देवी सिंह कॉलोनी के 62 वर्षीय पुरुष जवाहर नगर के 33 वर्षीय पुरुष जीएमसी कैंपस के 65 वर्षीय पुरुष आर्थोपेडिक वार्ड डी एच आर एडमिटेड रतलाम के 18 वर्षीय युवक 90 वर्षीय महिला हाकिम वाड़ा के 53 वर्षीय पुरुष के सैंपल पॉजिटिव कुल पॉजिटिव सैंपल 6,

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