रतलाम
25/May/2024
कलेक्टर राजेश बाथम के निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा जिले में अवैध मदिरा के विरुद्ध अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है। सहायक आबकारी आयुक्त डॉ. शादाब अहमद सिद्दीकी ने बताया कि अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं संग्रहण के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है आबकारी विभाग द्वारा 24 मई को वृत्त प्रभारी रतलाम पुष्पराज सिंह द्वारा सूचना प्राप्त होने पर ग्राम बंजली के नंदलई फटे पर स्थित जेएमडी ढाबे में दबिश दी गई । दबिश में आरोपी जीतू पिता बद्रीलाल के कब्जे 328 प्लेन पाव देशी मदिरा जब्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कुल जप्त मदिरा 59.04 बल्क लीटर हो कर अनुमानित मूल्य 22 हजार 960 रू है। उक्त कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक अशोक दवे, वन्दना अग्रवाल, चेतन वैद, मिनाक्षी रेवाले व आरक्षक भगवति सोलंकी, सन्तोष नेका, बनसिंह अहरे, विक्टोरिया डामोर, भावना खोड़े, वरुण चौहान की सक्रिय भूमिका रही। आबकारी अपराधों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
रतलाम
25/May/2024
लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत आगामी 4 जून को मतगणना कार्य शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रतलाम में किया जाएगा। मतगणना स्थल पर स्थापित किए जाने वाले मीडिया सेंटर में मतगणना के प्रत्येक राउंड की जानकारी संबंधित सहायक रिटर्निग अधिकारी से प्राप्त करके जिला जनसंपर्क अधिकारी को तथा घोषणा के लिए उद्घोषक को उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश बाथम के निर्देश पर विभिन्न कार्मिकों को दायित्व सौपा गया है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रतलाम ग्रामीण की जानकारी हेतु सहायक यंत्री जनपद पंचायत रतलाम छत्रसाल सिंह को उपरोक्त कार्य सौपा गया है। इसी प्रकार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रतलाम शहर के लिए सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी सोहनसिंह राठौड़, सैलाना के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोवर्धन मालवीय, जावरा के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बलवंत नलवाया तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आलोट के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ओमप्रकाश शर्मा को उपरोक्त दायित्व सौपा गया है। उपरोक्त सभी अधिकारियों के साथ सहयोगी कार्मिकों के रूप में उपयंत्री राहुल अहिरवार, सुहास पंडित, भजन शर्मा, मनीष कुल्हारे तथा वैभव हंसवार को नियुक्त किया गया है। मतगणना स्थल पर मोबाइल का प्रयोग प्रतिबंधित है, अतः कोई भी कार्मिक मतगणना स्थल पर मोबाइल लेकर उपस्थित नहीं होंगे। अपने प्रवेश पत्र फोटो पंजीयंक रतलाम को उपलब्ध करवाएंगे तथा 4 जून को प्रातः 6:00 बजे से मतगणना स्थल पर उपस्थित रहकर अपने कार्य दायित्व का निर्माण करेंगे।
रतलाम
25/May/2024
लोकसभा निर्वाचन-2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विगत 28 मार्च को जारी अधिसूचना के अनुसार आदर्श आचार संहिता के दौरान एक जून 2024 की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करना पूर्णत: प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि आयोग की अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार के ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। उल्लेखनीय है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार भी नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।