नई दिल्ली: आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के सरकारी एलान के बाद बडी तादाद में लोग उलझन में हैं। दरअसल, दोनों कार्ड के डिटेल्स में कोई भी अंतर होने पर ये काम नहीं हो पा रहा है। ऎसे में अब इनकम टैक्स विभाग आधार को पैन से जोडने की प्रक्रिया आसान बनाने जा रहा है। बडे पैमाने पर ऎसे लोग हैं, जिनके आधार और पैन डिटेल्स में अंतर है, और वो इन्हें लिंक नहीं कर पा रहे हैं। ऎसे में आयकर विभाग ने कहा है कि अब लोग अपने पैन कार्ड की एक स्कैन कॉपी देकर भी आधार लिंक कर सकेंगे। हालांकि इसका फायदा सिर्फ उन्हें मिलेगा, जिनके नाम की स्पेलिंग में अंतर होगा। आयकर विभाग ये व्यवस्था भी करने जा रहा है कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर टैक्सपेयर्स को आधार जोडने का विकल्प दिया जाए। इसमें उन्हें बिना अपना नाम बदले वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी का ऑप्शन चुनना होगा। इसके बाद उन्हें अपने दोनों दस्तावेजों यानी आधार कार्ड और पैन कार्ड में दर्ज जन्मतिथि बतानी होगी और मोबाइल फोन पर आए ओटीपी को डालना होगा। अगर जन्मतिथि में कोई अंतर नहीं होगा तो आधार से पैन कार्ड जुड जाएगा।
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