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नेशनल लोक अदालत हेतु प्रचार-प्रसार वाहन रवाना,

रतलाम,

06/May/2025

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में दिनांक 10/05/2025 (शनिवार) को जिला न्यायालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना, आलोट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। 
      उक्त लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समझौता योग्य सिविल एवं आपराधिक, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग,  बैंकों के ऋण वसूली प्रकरण, बी.एस.एन.एल, संपत्तिकर एवं जलकर के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु खण्डपीठे जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर प्रथक-प्रथक गठित की जावेगी।
आज दिनांक 06.05.2025 को न्यायालय प्रांगण में सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महोदय के कुशल नेत्रृत्व में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम परिसर से लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उक्त प्रचार-प्रसार वाहन रतलाम शहर एवं जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक अदालत का प्रचार-प्रसार करेंगे। उक्त प्रचार-प्रसार वाहनों में पैरालीगल वालेंटियर्स श्री सचिन गावड़े, श्री रोहित फतरोड़, श्री आशिष राव, श्री प्रदीप बिडवाल की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही श्री शैलेन्द्र गोठवाल द्वारा स्वयं के वाहन से नगर भ्रमण कर नगर वासियों को लोक अदालत के संबंध में जागरूक किया। इस अवसर पर समस्त न्यायाधीशगण, श्रीनीरज पवैया सचिव, डालसा रतलाम एवं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सहित अधिवक्तागण, जिला विधिक सहायता अधिकारी, प्राधिकरण के समस्त कर्मचारी एवं अन्य समस्त पैरालीगल वालेंटियर्स उपस्थित रहे। 
इसके अतिरिक्त नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जिलें के विभिन्न स्थानों पर बैनर लगवाये गए है। प्रचार वाहनों के माध्यम से प्रसारित जिंगल तथा विधिक साक्षरता शिविरों के आयोजन तथा पैरालीगल वालेंटियर के द्वारा आमजन तक पंहुच बनाकर उन्हें लोक अदालत आयोजन की व्यापक जानकारी दी जा रही है। उक्त लोक अदालत में विभिन्न विभागों जैसे एम.पी.ई.बी. विभाग, नगर पालिक निगम, बैंकों के मामलों इत्यादि में विभिन्न प्रकार के शुल्कों में छूट प्रदान की जा रही है। जिसके लिये संबंधित विभाग से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
      दिनांक 10 मई 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समझौता योग्य प्रकरण तथा (वाद पूर्व) प्रीलिटिगेशन प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किए जा रहे है। लोक अदालत के माध्यम से मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति दावा, धारा 138 एनआईएक्ट, पारिवारिक मामले, समझौता योग्य ऑपराधिक एवं सिविल मामलों का निराकरण कराया जा सकता है। 
आमजन से अपील की जाती है कि उक्त आयोजित नेशनल लोक अदालत में भाग लेकर अपने प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में समझौते के माध्यम से निराकरण कराकर लाभ प्राप्त करें।

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