रायपुर छत्तीसगढ़
01/Dec./2022,
महेंद्र बघेल स्टेट ब्यूरो
आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 96 / 2022 धारा 363 , 366,376 भादवि 06 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध आरोपी जगदीश कर्ष उम्र निवासी तिलक नगर चाम्पा को दिनांक 01.12.22 को भेजा गया न्यायिक रिमांड में मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 19.03.21 को प्रार्थिया ने थाना चाम्पा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी नाबालिक पुत्री कही चले गई है जिस पर थाना चाम्पा में अपराध क्रमांक 96/21 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, प्रकरण की विवेचना के दौरान अपहृत बालिका को बरामद कर महिला पुलिस अधिकारी से कथन लिया गया जिसके द्वारा अपने कथन में जगदीश कर्ष द्वारा शादी का झांसा देकर दिनांक 18.03.21 रायगढ ले जाना और वहाँ मन्दिर में शादी कर जबरजस्ती दुष्कर्म करना फिर रायगढ़ से जम्मु ले जाना और वहां भी दुष्कर्म करना बताई। पीड़िता द्वारा घटना के सम्बंध में अपनी माँ को जानकारी देकर जम्मु बुलाई और उसके साथ वापस घर आना बताई है। प्रकरण में पीड़िता के कथन के आधार पर धारा 366,376 भादवि , 06 पाक्सो एक्ट जोडी गई । प्रकरण नाबालिक बालिका के अपराध से सम्बंधित होने एवं प्रकरण की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी के उसके घर आने की सूचना प्राप्त होने पर दबिश देकर आरोपी जगदीश कर्ष उम्र 21 वर्ष निवासी तिलक नगर चाम्पा को दिनांक 01.12.22 को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेजा गया, आरोपी को गिरफ्तार करने में उप निरीक्षक नागेश तिवारी, भुवनेश्वर तिवारी, प्रधान आरक्षक राकेश तिवारी, आरक्षक ईश्वरी राठौर एवं डिगेश्वर साहू का सराहनीय योगदान रहा,
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