उज्जैन,
संभागायुक्त आशीष सिंह ने देवास जिले के जिला शिक्षा अधिकारी एच.एस. भारती को वित्तीय अनियमितताओं के अंतर्गत मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान एच.एस. भारती का मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, उज्जैन संभाग, उज्जैन रहेगा। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी, देवास का अतिरिक्त प्रभार अजय मिश्रा, जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, देवास को सौंपा गया है।

रतलाम
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के द्वारा जिले में अवैध हथियारों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु जिले के सभी थाना प्रभारियो एवं चौकी प्रभारियो को निर्देशित किया गया था जो थाना रिंगनोद के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जावरा संदीप मालवीय के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी उनि रघुवीर जोशी द्वारा मुखबीर सुचना पर दिनांक 10.04.2026 को आर्म्स एक्ट के प्रावधानो का पालन करते हुये आरोपी वसीम पिता नजिम खान जाति पठान उम्र 42 साल निवासी ग्राम परवलिया थाना रिंगनोद जिला रतलाम को कलालिया रोड स्थित आरोपी के फार्म हाउस के पास से घेराबन्दी कर पकडा तथा आरोपी की तलाशी की कार्यवाही उपरान्त आरोपी वसीम खान से एक देशी पिस्टल, दो जिन्दा राउण्ड जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना रिंगनोद के अपराध क्रमाक 138/2026 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। आरोपी वसीम खान को न्यायालय पेश किया जाकर आरोपी वसीम खान का पुलिस रिमांड लेकर आरोपी वसीम खान से अवैध देशी पिस्टल व जिन्दा राउण्ड के स्त्रोत के संबंध व अन्य आरोपियो की संलिप्तता के संबंध मे पूछताछ की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा आरोपी– वसीम पिता नजिम खान जाति पठान उम्र 42 साल निवासी ग्राम परवलिया थाना रिंगनोद जिला रतलाम
जप्त मश्रुका– एक अवैध देशी पिस्टल व दो जिन्दा राउण्ड किमती 25,000/- (पच्चीस हजार रूपये)
सराहनीय भुमिका– उनि रघुवीर जोशी, आर.194 राधेश्याम चौहान, आर. 974 शोभाराम शर्मा, आर. 291 कृष्णपाल सिंह, आर.111 नरेन्द्रसिंह जगावत
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